राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए का जुर्माना : लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना राहुल गांधी की लगातार पेशी से गायब रहने के कारण लगाया गया. अदालत ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि यदि वे 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वीर सावरकर पर विवादित बयान देने का मामला
राहुल गांधी पर यह कार्रवाई एक विवादित बयान के चलते की गई है, जो उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने समाज में घृणा और वैमनस्य फैलाने की मंशा से यह बयान दिया था. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
राहुल गांधी की पेशी से गैरहाजिरी पर क्या कहा गया?
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दायर की. वकील ने तर्क दिया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी आज (5 मार्च) एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात पूर्व निर्धारित थी. साथ ही, वे अन्य आधिकारिक कार्यों में भी व्यस्त थे, जिसके कारण वे अदालत में पेश नहीं हो सके. वकील ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।
अदालत ने राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी
अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही अदालत ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया कि वे 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश हों. अदालत ने कहा कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।