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Home » पति जबरन जिम भेजे तो कैसे कर सकते हैं शिकायत, किस कानून के तहत मिलेगी सजा?
उत्तर प्रदेश

पति जबरन जिम भेजे तो कैसे कर सकते हैं शिकायत, किस कानून के तहत मिलेगी सजा?

Under this law, the victim can seek a protection order, residence order or compensation.
Narad PostBy Narad PostAugust 22, 2025No Comments2 Mins Read
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पति जबरन जिम भेजे तो कैसे कर सकते हैं शिकायत
पति जबरन जिम भेजे तो कैसे कर सकते हैं शिकायत
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पति जबरन जिम भेजे तो कैसे कर सकते हैं शिकायत, किस कानून के तहत मिलेगी सजा? :- हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. महिला का दावा है कि उसका पति उसे बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने के लिए रोजाना तीन घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करता था।

अगर वह कम समय कसरत करती, तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता. इस मामले ने घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. चलिए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे कर सकते हैं शिकायत और कौन से कानून लागू हो सकते हैं।

यदि कोई पति अपनी पत्नी को जबरन जिम भेजता है उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो यह घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. सबसे पहले पीड़िता को नजदीकी पुलिस स्टेशन, विशेष रूप से महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. गाजियाबाद की इस घटना में पीड़िता ने मुरादनगर महिला थाने में तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

यह कानून घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न शामिल है. पति द्वारा जबरन जिम भेजना, भोजन से वंचित करना और शारीरिक बनावट के लिए ताने मारना भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न के दायरे में आता है।

इस कानून के तहत, पीड़िता सुरक्षा आदेश, निवास आदेश या मुआवजे की मांग कर सकती है. दोषी पाए जाने पर पति को 1 साल तक की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 85

यह धारा पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता को कवर करती है. यदि पति की हरकतों से महिला को गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचता है, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज हो सकता है. सजा में 3 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल हो सकता है।

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