नहीं चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट: पासपोर्ट को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी है और Annexure-J का नियम लागू कर दिया है। इस नियम के अनुसार अब पति या पत्नी का नाम पासपोर्ट में बदलवाने के लिए एफिडेविट देना होगा।
पति-पत्नी जॉइंट फोटो के साथ एफिडेविट देकर नाम जुड़वा सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जॉइंट फोटो और एफिडेविट देकर पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़ जाएगा। इस एफिडेविट पर पति-पत्नी दोनों के सिग्नेचर भी होंगे।
बता दें कि पहले पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए लंबी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती थी। मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता था। प्रक्रिया पूरी होने तक नौकरी के लिए या फिर और किसी वजह से बाहर जाने के लिए पति-पत्नी को पासपोर्ट की जरूरत हो तो दिक्कत उठानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब Annexure-J का नियम लागू होगा। जिस पर पति-पत्नी अपनी शादी की फोटो और जॉइंट फोटो अपलोड करेंगे। फॉर्म भरेंगे, जिस पर दोनों के जॉइंट सिग्नेचर होंगे। आवश्यक जानकारियां देनी होंगी। इस सभी के साथ बने डॉक्यूमेंट को ही मैरिज सर्टिफिकेट माना जाएगा, जिससे पति-पत्नी का नाम पासपोर्ट में जुड़ जाएगा।
पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। https://portal2.passportindia.gov.in वेबसाइट पर लॉगइन करें।न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंचें। रजिस्ट्रेशन होते ही Passport Seva की वेबसाइट पर जाएं। पासपोर्ट जिस शहर में बनवाना है, उसका ऑफिस सेलेक्ट करें। जरूरी जानकारियां भरें और Register पर क्लिक करें।