Close Menu
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

उत्तराखंड में बेरहम मानसून की विदाई , गर्मी का प्रकोप शुरू

September 26, 2025

ऋषिकेश में राफ्टिंग फिर शुरू, नोट कर लीजिए तारीख, बदल गया ढाई महीने पुराना नियम

September 26, 2025

 आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार, 16 सितंबर से सेवा मुक्त

September 26, 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Narad Post News
Youtube Login
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • देश
  • विदेश
  • यूथ
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
Narad Post News
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • सामाजिक
  • देश
  • विदेश
Home » पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं – हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश

पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं – हाईकोर्ट

Narad PostBy Narad PostJanuary 17, 2025No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
हाईकोर्ट
हाईकोर्ट
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
खबर को सुनें

पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं – हाईकोर्ट : शराब खराब है इसका सेवन ज़िंदगी से खुशियां छीन लेता है। आप इस बात को तो अक्सर सुनते ही होंगे लेकिन अब एक अलग खबर आपको बताते हैं और वो ये हैं कि अगर कोई पत्नी शराब पीती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह क्रूर है। क्रूरता तबतक नहीं माना जाएगा जबतक वह असभ्य व्यवहार न करे। आप सोच रहे होंगे कि ये हम  हैं तो बता दें कि तलाक के एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी शराब पीती है, क्रूरता नहीं मानी जाती।

पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं

हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि शराब पीना अपने आप में क्रूरता नहीं मानी जाती जब तक पीने के बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न किया जाए। हालांकि,मध्यम वर्गीय समाज में शराब पीना अभी भी वर्जित है और संस्कृति का हिस्सा नहीं है,फिर भी रिकॉर्ड पर कोई दलील नहीं है जो यह दिखाए कि शराब पीने से पति/अपीलकर्ता के साथ क्रूरता कैसे हुई।

अब जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी। दंपत्ति का विवाद 2015 में हुआ था। लेकिन कोर्ट को अपीलकर्ता पति ने बताया कि शादी के बाद पत्नी के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। पति ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे अपने माता-पिता को छोड़कर कोलकाता जाने को मजबूर करने की कोशिश की लेकिन वह उसकी बात को नहीं माने। जब वह नहीं गए तो उनकी पत्नी बेटे को लेकर कोलकाता चली गई। पति लगातार मनुहार करता रहा लेकिन वह वापस नहीं लौटी।

पत्नी ने लौटने से किया इनकार तो तलाक की याचिका

पति ने पत्नी के आने से इनकार करने के बाद तलाक की याचिका दायर की। फैमिली कोर्ट में उसने तलाक की याचिका दायर की। लेकिन फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट को पत्नी पर लगे क्रूरता के आरोप साबित नहीं हुए।

फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। लखनऊ बेंच ने कहा कि पत्नी के व्यवहार में पतिवर्तन साबित करने की कोई बात साबित नहीं हुई। शराब पीना क्रूरता नहीं माना जा सकता। गर्भावस्था के दौरान शराब पीने के आरोप साबित नहीं हुए क्योंकि बच्चे में कमजोरी या कोई अन्य हेल्थ इशूज के लक्षण नहीं है। लेकिन कोर्ट ने माना कि पत्नी ने जानबूझकर पति की उपेक्षा की। यह हिंदू विवाद अधिनियम की धारा 13 के तहत परित्याग हुआ। कोर्ट ने माना कि परित्याग की वजह से पति तलाक ले सकता है। इसलिए कोर्ट तलाक की मंजूरी देता है।

Lucknow narad post NARAD POST BREAKING Narad Post News Uttar Pradesh कानूनीअपडेट कानूनीफैसले कानूनीमामले कानूनीसमाचार न्यायव्यवस्था न्यायालयनिर्णय न्यायिकफैसले पत्नीशराबसेवन महिलाअधिकार महिलाअधिकारकानून वैवाहिकक्रूरता वैवाहिकजीवन शराबपीना शादीऔरशराब शादीमेंशराब समाचारअपडेट समाजऔरकानून समाजिकमुद्दे हाईकोर्टन्यूज हाईकोर्टफैसला
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous Articleअमेरिकन बीवी ने बना दिया बाबाजी, बदल दी ज़िंदगी
Next Article पौड़ी में 113 मतदान टोलियों को दिया प्रशिक्षण
Narad Post

Related Posts

उत्तराखंड में बेरहम मानसून की विदाई , गर्मी का प्रकोप शुरू

September 26, 2025

ऋषिकेश में राफ्टिंग फिर शुरू, नोट कर लीजिए तारीख, बदल गया ढाई महीने पुराना नियम

September 26, 2025

 आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार, 16 सितंबर से सेवा मुक्त

September 26, 2025

 शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 18वीं पुण्यतिथि पर मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि

September 26, 2025
Leave A Reply Cancel Reply

Advt.
//

“Narad Post” निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
पर्यटन

उत्तराखंड में बेरहम मानसून की विदाई , गर्मी का प्रकोप शुरू

By Narad PostSeptember 26, 20250

उत्तराखंड में बेरहम मानसून की विदाई , गर्मी का प्रकोप शुरू :-  उत्तराखंड में दो…

ऋषिकेश में राफ्टिंग फिर शुरू, नोट कर लीजिए तारीख, बदल गया ढाई महीने पुराना नियम

September 26, 2025

 आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार, 16 सितंबर से सेवा मुक्त

September 26, 2025

 शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 18वीं पुण्यतिथि पर मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि

September 26, 2025
Contact:

Ananya Sahgal, Editor
Address: 75A, Friends Plaza Rajpur Road Dehradun Uttarakhand
Phone: +918218446859
Email: naradpostuk@gmail.com

About Us
About Us

"Narad Post" निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो
© 2025 Developed By: Tech Yard Labs.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?