दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के लेवल-4 को तीन और दिनों तक लागू रखने का निर्देश दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण ने राजधानी क्षेत्र को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) का चौथा चरण वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर स्तर पर लागू होता है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों की आवाजाही पर सख्ती, और उद्योगों में उत्पादन बंद करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठाएं। अदालत ने कहा कि हालात सामान्य होने तक GRAP-4 के सभी प्रावधान सख्ती से लागू किए जाएं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने और ठंड बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में और इजाफा हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने ग्रेप लागू करने के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उपायों पर जोर दिया है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण तेज कर दिया है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जनता से अपील की है कि वे घर से काम करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।