Close Menu
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

 UttarakhandAssembly : पूर्व मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी का जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल : मुख्यमंत्री

October 27, 2026

JointFamilyIndia : 6 सास और 14 बहुएं, कुल 83 सदस्य

October 27, 2026

UPBoard2027 : यूपी बोर्ड रट्टा मारने की आदत खत्म करेगा

October 27, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Narad Post News
Youtube Login
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • देश
  • विदेश
  • यूथ
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
Narad Post News
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • सामाजिक
  • देश
  • विदेश
Home » अब केवल ये अधिकारी दे सकेंगे फोन टैपिंग का आदेश: जानें नई गाइडलाइंस
Blog

अब केवल ये अधिकारी दे सकेंगे फोन टैपिंग का आदेश: जानें नई गाइडलाइंस

Phone tapping is an important and sensitive process in police proceedings.
Sponsored By: Ananya SahgalDecember 9, 2024No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
फोन
फोन
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
खबर को सुनें

अब केवल ये अधिकारी दे सकेंगे फोन टैपिंग का आदेश: जानें नई गाइडलाइंस : पुलिस की कार्यवाही में फोन टैपिंग एक अहम और संवेदनशील प्रक्रिया होती है जिससे जुडी बड़ी अपडेट है जहाँ खबर के मुताबिक अब राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) स्तर या इससे ऊपर के अधिकारी ही आपातकालीन मामलों में फोन इंटरसेप्शन या फोन टै¨पग का आदेश दे सकेंगे। आदेश जारी होने के दिन से सात कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की सक्षम अधिकारी से पुष्टि करवानी होगी।

ऐसा नहीं होने पर इंटरसेप्ट किए गए मैसेजों को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन मैसेजों को दो कार्य दिवसों के भीतर नष्ट करना होगा। सरकार ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं।केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी सचिव सक्षम अधिकारी होंगे। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर सक्षम अधिकारी के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में या अन्य कारणों से आदेश जारी करना संभव नहीं है, तो इंटरसेप्शन आदेश केंद्रीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे स्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जारी कर सकते हैं।

आदेश को सक्षम अधिकारी से सात दिनों में पुष्टि करानी होगी

राज्य में अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो, वह भी ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं।अपरिहार्य परिस्थितियों में, ऐसा आदेश केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया हो।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए किसी भी आदेश को जारी या पुष्टि की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर केंद्रीय या राज्य स्तर पर संबंधित समीक्षा समिति को प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय स्तर पर समीक्षा समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसमें कानून सचिव तथा दूरसंचार सचिव सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव समीक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें गृह सचिव के साथ राज्य कानून सचिव और राज्य सरकार के सचिव शामिल होंगे।

CyberSecurity GovernmentGuidelinesNe IndianLaw LegalUpdates narad post NARAD POST BREAKING narad post breaking news today Narad Post News OfficialOrders PhoneMonitoring PhoneTapping PrivacyMatters TechnologyAndLaw wRules
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleIMA POP: 44 कैडेटों को एसीसी के 124वें दीक्षा समारोह में मिली उपाधि
Next Article महाकुंभ में चलेंगी 13,000 विशेष ट्रेनें , रेलमंत्री का एलान
Narad Post

Related Posts

AllahabadHighCourt : शादी का वादा और शारीरिक संबंध… हर बार रेप नहीं – हाईकोर्ट

October 1, 2026

SupremeCourt : पति पर कैसे चलेगा ‘मैरिटल रेप’ का केस ?

September 11, 2026

PersonalDataSecurity : सावधान ! हैकर्स के हाथ लग सकता है आपका पर्सनल डेटा

September 9, 2026

AICyberSecurity : साइबर सुरक्षा में एआई बना दोधारी तलवार !

September 9, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Advt.
Advt.
https://naradpost.com/wp-content/uploads/2025/10/Vertical-V1-MDDA-Housing-1-1.mp4
Advt.
https://naradpost.com/wp-content/uploads/2025/10/MDDA-Final-Vertical-2-1-1.mp4
//

“Narad Post” निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
देहरादून

 UttarakhandAssembly : पूर्व मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी का जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल : मुख्यमंत्री

By Narad PostOctober 27, 20260

UttarakhandAssembly :  पूर्व मुख्यमंत्री खण्डूड़ी जी का जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल…

JointFamilyIndia : 6 सास और 14 बहुएं, कुल 83 सदस्य

October 27, 2026

UPBoard2027 : यूपी बोर्ड रट्टा मारने की आदत खत्म करेगा

October 27, 2026

MensMentalHealth : महिलाएं नहीं समझ पाती मर्दों की ये परेशानियां !

October 27, 2026
Contact:

Ananya Sahgal, Editor
Address: 75A, Friends Plaza Rajpur Road Dehradun Uttarakhand
Phone: +918218446859
Email: naradpostuk@gmail.com

About Us
About Us

"Narad Post" निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो
© 2026 Developed By: Tech Yard Labs.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?