प्राधिकरण से खत्म होगा मदरसा बोर्ड का भ्र्ष्टाचार ! :- उत्तराखण्ड विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सभी नौ विधेयक पारित हो गए। इसी के साथ सदन ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया गया। सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे से सदन कई बार स्थगित हुआ. लेकिन कार्यवाही के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित कर लिया गया। बता दे विधान सभा का चार दिवसीय मानसून सत्र डेढ़ दिन में ही खत्म कर दिया गया।
इस दौरान सदन में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक विधेयक पास किया गया, जिसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया।
इसके अलावा समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। नए प्रावधानों के तहत गलत तरीके से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा बढ़ा दी गई है। सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून भी पास किया गया। अब जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी।
यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी। इस विधेयक को पारित करा कर धामी सरकार ने सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को भी बड़ी सौगात दी है। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा काम कर रही है।
उत्तराखण्ड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही दूसरे दिन 2 घंटे 40 मिनट की कार्रवाई के बाद स्थगित हो गया हो. लेकिन हंगामे के बीच हुई इस कार्रवाई के दौरान सरकार ने 11 अहम विधेयकों को पास कर लिया. सदन में विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को भी सरकार ने पास करा लिया जिसके बनने के बाद प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय को भी मिलेगा।
सरकार की दलील है कि कांग्रेस के समय जब राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया तो उसका एक ही मकसद था कि राज्य के मुस्लिम समुदायों को लाभ देना जबकि हमारी सरकार एक ऐसा एक्ट बना रही है जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और उनकी शिक्षा को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के मानको से जोड़ा जाएगा.
इस विधेयक के तहत उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हो सकेगा. जो अब तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही दिया जाता था।
