आईटीआर में भर दी गलत डिटेल, कैसे करें सही, जुर्माने से कैसे बचें? :- अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती कर दी है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को राहत देते हुए यह सुविधा दी जाती है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपना रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं।
इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। लेकिन अगर आपने रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया है और बाद में आपको किसी गलती का एहसास हुआ, तो आप उसे 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित कर सकते हैं।
इन गलतियों से हो सकता है नुकसान
आईटीआर में निम्नलिखित आम गलतियां भविष्य में नोटिस और जुर्माने का कारण बन सकती हैं:
गलत ITR फॉर्म का चयन.
पैन, बैंक डिटेल या नाम में टाइपो.
आय के किसी स्रोत को छुपाना.
गलत डिडक्शन क्लेम करना.
डाक्यूमेंट्स के बिना क्लेम करना.
इन गलतियों पर आयकर विभाग की नजर रहती है और ज़रूरत पड़ने पर नोटिस भी जारी किया जा सकता है।
गलती हो गई? तो ऐसे फाइल करें Revised ITR
इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं.
अपने पैन (PAN) से लॉगिन करें.
“e-File” सेक्शन में जाएं और “File Income Tax Return” चुनें.
Assessment Year 2025-26 चुनें.
“Revised Return under Section 139(5)” का चयन करें.
पहले फाइल किए गए ITR का Acknowledgment Number डालें.
जरूरी बदलाव करें, फॉर्म सबमिट करें.
30 दिनों के भीतर e-Verify करना न भूलें.
अगर आपने पेपर मोड (ऑफलाइन) से रिटर्न फाइल किया था, तो संशोधन भी उसी मोड में करना होगा।
कितनी बार कर सकते हैं संशोधन?
आप चाहें तो 31 दिसंबर 2025 तक कई बार Revised ITR फाइल कर सकते हैं। हर बार ITR का ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
क्यों जरूरी है रिवाइज ITR फाइल करना?
आयकर नोटिस से बचने के लिए.
टैक्स की अधिक पेमेंट से राहत पाने के लिए.
गलत डिडक्शन क्लेम को सुधारने के लिए.
भविष्य में लोन, वीज़ा आदि के लिए सही टैक्स रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए.
जरूरी सलाह: देर न करें, सुधार करें!
अगर आपसे ITR में कोई गलती हो गई है, तो जल्द से जल्द रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें। यह न केवल आपको संभावित नोटिस और जुर्माने से बचा सकता है, बल्कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड को भी मजबूत बनाएगा।