Close Menu
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

FSSAINews : सरकार का बड़ा फैसला: FSSAI ने कंपनियों को दिया झटका, ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाया बैन

August 1, 2026

UttarakhandElection2027 : उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज

August 1, 2026

UttarakhandRain : खराब मौसम के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी अस्थायी रोक

August 1, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Narad Post News
Youtube Login
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • देश
  • विदेश
  • यूथ
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
Narad Post News
  • उत्तराखंड
  • राजनीति
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • सामाजिक
  • देश
  • विदेश
Home » नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं – SC ने पलटा फैसला
दिल्ली

नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं – SC ने पलटा फैसला

The Supreme Court has stayed a controversial decision of the Allahabad High Court.
Sponsored By: KABIR SINGHApril 7, 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
खबर को सुनें

नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं – SC ने पलटा फैसला : जिसमें नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन हमले को रेप की कोशिश नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को असंवेदनशील बताते हुए स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर देशभर में आलोचना हो रही थी।

किस मामले में आया था फैसला?

दरअसल, 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि 11 साल की बच्ची को खींचकर पुलिया के नीचे ले जाना, उसके शरीर को गलत तरीके से छूना और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि यह लड़की की गरिमा पर हमला तो है, लेकिन इसे बलात्कार या उसकी कोशिश नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने आरोपियों पर लगी धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की कड़ी धाराएं हटा दी थीं।

लोगों ने की थी SC से अपील

इस फैसले की आलोचना होने लगी और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इसमें दखल देने की अपील की। ‘वी द वीमेन’ नाम की एक संस्था ने भी इस फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और हाई कोर्ट के जज की आलोचना की। उन्होंने कहा कि- “आमतौर पर वे किसी हाई कोर्ट के जज पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन यह फैसला बेहद असंवेदनशील है और गलत संदेश देता है।”

“ऐसे फैसले समाज में गलत धारणा बनाते हैं”

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि- “इस तरह के फैसले पर रोक लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे समाज में गलत धारणा बनती है”। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि- “हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जज संवेदनशील मामलों की सुनवाई न करें”। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि चार महीने तक विचार करने के बाद सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानून की दृष्टि से गलत और अमानवीय करार देते हुए फैसले पर रोक लगा दी और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया।

#india #LegalAwareness BreakingNews ChildAbuseLaws ChildProtection ControversialJudgment IndiaDebates IndianJudiciary IndianLaw IndiaTrending JusticeForMinors LegalNews MinorMolestation narad post NARAD POST BREAKING narad post breaking news Narad Post News news NewsUpdate POCSOAct RapeLawsIndia SCDecision SCVerdict SensationalNews SupremeCourt Uttar Pradesh WomenSafety दिल्ली
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous Articleकलियुगी बहु की करतूत देख कलेजा फट जायेगा
Next Article मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास वर्चुअल बैठक
Narad Post

Related Posts

UTUPaperLeak : देहरादून में UTU पेपर लीक के प्रदर्शन के दौरान बवाल

July 25, 2026

DharmendraPradhanResigns : जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झूमे छात्र

July 25, 2026

BhoolBhulaiyaa4 : ‘रूह बाबा’ का फिर चलेगा जादू! ‘भूल भुलैया 4’ की तैयारी शुरू, भूषण कुमार का बड़ा मास्टरप्लांट!

July 23, 2026

HimeshReshammiya : सलमान खान की एक नजर ने बदल दी किस्मत! टीवी सीरियल्स बनाने वाला यह लड़का कैसे बना रातोंरात स्टार?

July 23, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Advt.
Advt.
https://naradpost.com/wp-content/uploads/2025/10/Vertical-V1-MDDA-Housing-1-1.mp4
Advt.
https://naradpost.com/wp-content/uploads/2025/10/MDDA-Final-Vertical-2-1-1.mp4
//

“Narad Post” निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
देश

FSSAINews : सरकार का बड़ा फैसला: FSSAI ने कंपनियों को दिया झटका, ‘Energy Drink’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाया बैन

By Narad PostAugust 1, 20260

FSSAINews : सरकार का बड़ा फैसला: FSSAI ने कंपनियों को दिया झटका, ‘Energy Drink’ शब्द…

UttarakhandElection2027 : उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज

August 1, 2026

UttarakhandRain : खराब मौसम के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही पर लगी अस्थायी रोक

August 1, 2026

CyberSecurityLaw : डिजिटल अरेस्ट और AI डीपफेक पर बनेगा सख्त कानून

August 1, 2026
Contact:

Ananya Sahgal, Editor
Address: 75A, Friends Plaza Rajpur Road Dehradun Uttarakhand
Phone: +918218446859
Email: naradpostuk@gmail.com

About Us
About Us

"Narad Post" निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों का स्रोत है, जो राजनीति, समाज, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सच्चाई और तथ्यपूर्ण जानकारी को निडर पत्रकारिता के माध्यम से आप तक पहुँचाना है।

Our Picks
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • देश
  • विदेश
  • वीडियो
© 2026 Developed By: Tech Yard Labs.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?