IndianRailwaysFineRule : यात्रीगण कृपया जान लें ये नया नियम वर्ना पछतायेंगे ! :- रेलवे परिसरों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे ने नियमों का पालन कराने के लिए अपनी चेकिंग व्यवस्था को कड़ा कर दिया है. दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि यात्री स्टेशनों या चलती ट्रेन में कूड़ा-कचरा फेंक देते हैं, या पान-गुटखा खाकर थूक देते हैं.नए नियमों के लागू होने के बाद अब रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है. पहले जहां इन अपराधों के लिए ज्यादा से ज्य़ादा 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था. वहीं, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी को देखते हुए रेल प्रशासन ने अब ऐसे लापरवाह यात्रियों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली है. दरअसल, सरकार ने रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है. नए नियमों के लागू होने के बाद अब रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है।
पहले जहां इन अपराधों के लिए ज्यादा से ज्य़ादा 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था. वहीं, अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है. अगर कोई यात्री या उनके संबंधि मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है. ऐसे मामलों में अदालत दोषियों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है और जुर्माना नहीं भरने पर जेल भी भेज सकती है ।
इन गलतियों पर कटेगा 1,000 का चालान
रेलवे की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, प्लेटफार्म, स्टेशन परिसर या ट्रेन के डिब्बों के भीतर कूड़ा-कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध है. कचरा केवल तय किए गए कूड़ेदानों में ही डालना होगा. इसके अलावा नीचे दर्ज गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है. यानी इन सभी गलतियों को करने पर रेलवे जुर्माना लगा सकता है।
थूकना और गंदगी फैलाना: प्लेटफार्म, ट्रेन के शौचालय, सिंक, खिड़की या डिब्बों में गुटखा, पान या थूकना।
कचरा फेंकना: प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, चाय के कप डस्टबिन में डालने के बजाय ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर फेंकना॥
उपद्रव या सार्वजनिक असुविधा: बिना अनुमति स्टेशन पर पोस्टर चिपकाना, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करना और अन्य सह-यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी करना।
इसके अलावा, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंदा करने वाले किसी भी कृत्य को उल्लंघन माना जाएगा. इसके साथ ही स्टेशन पर मौजूद अधिकृत वेंडरों और फेरीवालों के लिए भी डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कचरे का सही से निपटारा हो सके।
